सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और उनके कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया. अब इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गयी है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा: कांग्रेस
कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने को सरकार के ‘मुंह पर तमाचा’ बता दिया है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए. वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है. हमारा शुरू से कहना रहा है कि ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था.
सूरजेवाला ने मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप
कांग्रेस सांसद रणदीप सूरजेवाला ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ED जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं. जिस तरह से ED को अलग-अलग राजनीतिक दलों पर छोड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाया गया, प्रजातंत्र को कमजोर किया गया. यह सब आज साबित हुआ है.
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#WATCH | On Supreme Court verdict that the extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal, Congress leader Randeep Singh Surjewala says "This is a big win of justice and truth" pic.twitter.com/ckiZt5y3dT
— ANI (@ANI) July 11, 2023
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र के लिए झटका बताया
ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिये जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के मकसद पर सवाल उठाया गया है.
#WATCH | On Supreme Court verdict that the extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal, Delhi Minister Saurabh Bhardwaj says "This is a big setback for the government. The motive to give an extension has been questioned by the SC verdict" pic.twitter.com/bRl0zoZEWw
— ANI (@ANI) July 11, 2023
केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित था. सरकार के इस फैसले को जया ठाकुर, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने याचिकाएं दायर की थीं.