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Supreme Court : GRAP-4 लागू करने में देरी क्यों ? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और दिल्ली सरकार को फटकारा. जानें कोर्ट ने क्या कहा

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट सख्त नजर आया. कोर्ट ने पूछा कि GRAP-4 लागू करने में देरी क्यों की गई? फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने क्या किया बताएं?

पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको GRAP-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे. अदालत की अनुमति के बिना GRAP-4 को वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

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न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया था. कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाये इसलिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाये.

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