सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका खारिज की, बंबई हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है. न्यायालय ने कहा कि किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह सीबीआई से जांच कराने के आदेश को कमतर नहीं कर सकता.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सीबीआई के एफआईआर से दो पैराग्राफ हटाने की गुजारिश की थी. एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार उन्होंने बंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह सीबीआई से जांच कराने के आदेश को कमतर नहीं कर सकता.
Supreme Court dismisses a plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh challenging a Bombay High Court order refusing to quash the CBI FIR against him in a corruption case pic.twitter.com/RwLjKM0uwK
— ANI (@ANI) August 18, 2021
पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी है और ऐसे में अगर हम जांच को सीमित कर देंगे तो यह संवैधानिक अदालत के आदेश को नकारने जैसा होगा इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भ्रष्टाचार का आरोप किसी राज्य सरकार के गृहमंत्री पर लगा हो तो कौन सी राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देगी. उच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर जांच के आदेश दिये हैं इसलिए महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करना चाहिए.
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Posted By : Rajneesh Anand