Supreme court news, BS-IV Vehicles Registration latest News: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर नाराजगी जाहिर की है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी. इससे पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल पर बीएस-4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को और वक्त दिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम ऐसे वाहनों को वापस लेने का आदेश क्यों पारित करें? कंपनियों को इसकी समयसीमा के बारे में पता था, तो उन्हें इसे वापस लेना चाहिए. पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए और वक्त दे दिया. बीएस-4 गाड़ियों से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
Supreme Court bars registration of BS-IV vehicles till further orders and expresses displeasure on the sale of large number of vehicles in March during lockdown; says an unusual number of BS-IV vehicles were sold during the lockdown. Matter to be heard on August 13. pic.twitter.com/y6WlvboPDq
— ANI (@ANI) July 31, 2020
लॉकडाउन के दौरान मार्च की बिक्री के आंकड़े देख कर कोर्ट को गड़बड़ी का शक हो रहा है. बता दें कि 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाए गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है?
गौरतलब है कि देश में एक अप्रैल 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं. कोर्ट ने बीएस-6 लागू करने में डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. बाद में कोर्ट ने लॉकडाउन में छूट के बाद सीमित समय में इनवेंट्री का दस फीसदी वाहन बेचने की इजाजत थी.
बीएस का मतलब भारत स्टेज से है. इसका संबंध वाहनों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण से है. बीएस का लेवल वाहनों का प्रदूषण तय करता है. बीएस का लेवल जितना ज्यादा रहेगा, वाहन उतना ही कम प्रदूषण पैदा करेगा.
Posted By: Utpal kant