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देश के इन बच्चों को हर महीने पढ़ाई के लिए 2000 रुपये देगी सरकार, जानें- SC के निर्देश से किसे मिलेगा लाभ

देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (CCI) के हर उस बच्चे की स्कूली शिक्षा के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दे, जो कोरोना माहामारी के चलते अपने घर रह रहे हैं.

देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (CCI) के हर उस बच्चे की स्कूली शिक्षा के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दे, जो कोरोना माहामारी के चलते अपने घर रह रहे हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें पुस्तकों और स्टेशनरी के साथ-साथ 30 दिनों के भीतर सीसीआई को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सीसीआई के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी शिक्षक उपलब्ध रहें. बता दें कि कोरोना महामारी के शुरूआत के दौरान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में 2,27,518 रह रहे थें, फिर 1,45,788 को उनके परिवारों के पास भेज दिया गया था. अब ऐसे बच्चों को राज्य हर महीने 2 हजार रुपये देगा.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 हजार रूपये परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के रिकमंडेशन पर दिया जाना है. सुनवाई कर रहे पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के अलावा न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी शामिल थे. कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों और वहां से वापस परिवार के पास भेजे गए बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिला बाल संरक्षण समिति इस मामले की निगरानी करेगी.

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