17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

SC ने केंद्र और राज्यों के पाले में डाला पीडीएस से बिना कार्ड वालों को राशन देने का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पर विचार करने का मुद्दा केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया.

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पर विचार करने का मुद्दा केंद्र, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया. न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह ‘नीतिगत मुद्दा’ है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए. पीठ में न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल थे.

Also Read: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत फिर से जारी होंगे राशन कार्ड, केंद्र ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराने और सबके लिए पीडीएस का अनुरोध किया है. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नीतिगत मुद्दा होने के कारण यह केंद्र सरकार, संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पर निर्भर करता है कि वह ऐसी राहत के बारे में विचार करे. याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को अर्जी की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सबके लिए पीडीएस की व्यवस्था के संबंध में वह पहले ही आदेश जारी कर चुका है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले दिये गये आदेश के दायरे में वे ही लोग आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और तेलंगाना तथा दिल्ली जैसे राज्यों ने ऐसे लोगों को भी पीडीएस वितरण की अनुमति दी है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं. पीठ ने कहा कि मुख्य रूप से यह राज्य का विषय है, यह सरकार को देखना है कि राशन कार्ड के अलावा और किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

हाल ही में, शीर्ष अदालत ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान केंद्र को ‘अस्थायी’ रूप से ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने पर विचार करने को कहा था, ताकि प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को रियायती दर पर अनाज मिले. इस संबंध में केंद्र सरकार की योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें