सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गयी थी कि CBSE और CISE की फिजिकल परीक्षा रद्द किये जाने के फैसले पर रोक लगायी जाये. livelaw.in ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की है.
जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें परीक्षा रद्द किये जाने के खिलाफ अर्जी लगायी गयी थी. कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय 20 लाख परीक्षार्थियों को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छा निर्णय है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह भी कहा कि रिजल्ट को निर्धारित करने के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया है वह इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों ने किया है इसलिए हम इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और हम इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहते.
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Posted By : Rajneesh Anand