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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने से किया इनकार, कहा- परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त सबूत नहीं

NEET-UG 2024: नीट परीक्षा मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से साफ इनकार कर दिया.

NEET-UG 2024: नीट-यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से साफ इनकार कर दिया. याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा परीक्षा की मांग सही नहीं है, इससे 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे.

भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया क्लीन चिट

‘नीट-यूजी 2024’ में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक सही जवाब था न कि दो. इस पर कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ समिति ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक सही विकल्प था, जो कि विकल्प नंबर चार था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सही थी.

परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त् सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने कहा, नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है.

पेपर लीक होने के संकेत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा पेपर लीक पर भी अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट-यूजी 2024 के प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते हैं. परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा, यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें व्यवस्थागत खामी है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नीट मामले में चार दिनों तक सुनी दलीलें

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं.

नीट-यूजी की बुधवार से होगी काउंसलिंग, क्या है विवाद का कारण

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद बुधवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. पांच मई को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी. इनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे. और रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था. लेकिन रिजल्ट में 67 छात्रों को 720 नंबर दिए गए थे और दो छात्रों को 718 और 719 नंबर दिए गए थे. जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. देशभर में रिजल्ट को लेकर हंगामा किया गया. एनटीए पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगा. इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

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