2016 की नोटबंदी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिये गये मुद्रा नोट को स्वीकार करने से संबंधित अलग-अलग मामलों पर विचार करने से मना कर दिया है जबकि याचिकाकर्ताओं को केंद्र से संपर्क करने का निर्देश दिया है.
2016 नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अमान्य करार दिये गये नोट को बदलने के संबंध में अभ्यावेदन पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय करने को कहा है. यदि आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी.