अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अविलंब सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी.
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल की जमानत की अवधि बढ़ाने से संबंधित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे तब केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि इस केस का फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है.
अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और तिहाड़ जेल जाना होगा. अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव पांच साल में होने वाला अवसर है और हर पार्टी को इसमें अपने पक्ष में प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए.
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अबतक नहीं हुई कोई बरामदगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यह कहा है कि बीजेपी सरकार ने उनपर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन अबतक कहीं से भी कोई बरामदगी नहीं हुई है. अगर हमने चोरी की है, तो उन रुपयों का कुछ तो किया होगा, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. शराब घोटाला पूरी तरह फर्जी है.
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