15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दिल्ली के 260 शराब दुकानों को बंद करने के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

New Excise Policy for private liquor vends : 7 नवंबर से लागू होने वाली नयी आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली सरकार ने सभी मौजूदा निजी शराब दुकानों को 30 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के उन 260 निजी शराब की दुकानों को बंद करने के फैसले में दखल देने से मना कर दिया, जिन्हें 30 सितंबर के बाद दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बंद करने का फैसला लिया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार 17 नवंबर से लागू होने वाली नयी आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली सरकार ने सभी मौजूदा निजी शराब दुकानों को 30 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया था. 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी शराब दुकानों को ही खुला रखने की अनुमति दी गयी है.

Also Read: UGC-NET की परीक्षा स्थगित, नया शिड्‌यूल जारी, 40 प्रतिशत अंक लाकर कर सकते हैं परीक्षा पास

निजी शराब दुकानों को खोलने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि त्योहारी सीजन के कारण सरकारी शराब की दुकानों में अराजकता वाली स्थिति होगी और इससे बचने के लिए यह उचित और न्यायपूर्ण होगा कि निजी दुकानों को 30 सितंबर के बाद भी खोलने की इजाजत दी जाये.

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा हम इन याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और पूछा कि अगर निजी शराब की दुकानों को 16 नवंबर तक संचालित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे बड़ा सार्वजनिक हित क्या होगा?

Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें