Punjab panchayat Elections: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से मना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा करना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अगर हम अभी रोक लगाते हैं, तो इससे पूरी तरह अराजकता फैल सकती है. चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है. कल कोई इसी तरह के संसदीय चुनाव में भी रोक लगाने की मांग कर सकता है. हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं होगी.” यह याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें पंजाब में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया गया था.
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जानकारी के अनुसार, पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार (15 अक्टूबर) को मतदान होगा. मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है. पंजाब में कुल 13,937 ग्राम पंचायतें हैं. इन पंचायत चुनावों में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा है. कुछ स्थानों पर मतदान के दौरान विवाद की घटनाएं भी हुईं. जगराओं के कोठे अठचक्क गांव में वोटिंग को रोक दिया गया, जबकि गांव पोना और गांव डल्ला में चुनाव रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं. पंजाब के पंचायत चुनाव में कुल 25,588 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें पंच के लिए 80,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हैं. इसके अलावा, 3,798 सरपंच और 48,861 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं.