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मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 25 जनवरी से होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि जनवरी के चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई की जायेगी.

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि जनवरी के चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई की जायेगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में बुधवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी से होगी. चूंकि संविधान में 102वां संशोधन विचाराधीन है, इसलिए शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है. अदालत ने अधिवक्ताओं से लिखित दलीलें देने को कहा है.

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अंतरिम रोक लगाने से पहले नौकरी के लिए चयनित 2185 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति मांगी थी. शीर्ष अदालत ने इस पर भी आदेश देने से मना कर दिया.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में ही महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसमें मराठा समुदाय के लोगों को 16 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गयी थी.

गौरतलब हो कि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के इस कानून के क्रियान्वयन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गयी. इसमें कहा गया है कि सरकार ने वोट बैंक के लिए मनमाने तरीके से मराठा समुदाय को आरक्षण दे रही है.

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