अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी है. मंगलवार को कोर्ट ने अविलंब मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.

By Rajneesh Anand | May 29, 2024 11:59 AM

Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि सात दिन तक बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी. अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अवधि को सात दिनों तक बढाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को अस्वीकृत कर दिया.

चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक मिली थी बेल

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में एक जून तक बेल दे दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होने वाला इवेंट है, इसलिए उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए मौका दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दिया था कि उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए.

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शराब घोटाले को केजरीवाल बता चुके हैं बीजेपी सरकार की साजिश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवा ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान यह कहा है कि पीएम मोदी यह चाहते हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, ताकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. मैं दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाकर दिखा दूंगा. शराब घोटाले की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और यह बीजेपी सरकार की साजिश है.

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