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72 महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने पर विचार करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम से व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 8, 2021 10:34 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शाॅर्ट सर्विस कमीशन पर नियुक्त 72 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को एक आखिरी मौका दिया है. पीटीआई न्यूज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन इस वर्ष अदालत द्वारा दिये गये फैसले के अनुरूप मिलना चाहिए.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम से व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा क्योंकि शीर्ष अदालत का आदेश स्पष्ट था कि यदि महिला अधिकारियों ने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और वे मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करती हैं तो उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए.

हालांकि सरकार का पक्ष यह है कि इन 72 महिलाओं के आचरण विशेष चयन बोर्ड ने विचार किया और उन्हें अनफिट पाया था, जो स्थायी कमीशन के लिए एक आवश्यक शर्त है.

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इसपर पीठ ने कहा कि अगर इन महिलाओं ने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और मेडिकल जांच में फिट हैं तो इनके स्थायी कमीशन पर विचार किया जाये, लेकिन अगर वे किसी मामले में फिट नहीं हैं तो उनपर पर सरकार विचार करे और इसपर अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखें.

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