सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को राहत, CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है.

By Rajneesh Anand | July 10, 2024 12:34 PM
an image

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना ही प्रदेश में सीबीआई जांच करा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.

अगली सुनवाई 13 अगस्त को

कोर्ट ने कहा है कि राज्य द्वारा सीबीआई की सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई की ओर से मामलों की जांच किए जाने के मामलों से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

Also Read :WB Assembly By-Election : रायगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं और मानस कुमार घोष के बीच झड़प, छप्पा वोट देने का लगा आरोप

बंगाल सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत दर्ज किया मुकदमा

बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा.

Also Read : मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का किया जिक्र

Exit mobile version