नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि दो दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस बात की इजाजत दी थी कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करे.
सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सीएम का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह आदेश बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष सुने दिया गया है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जज की बेंच जिसकी अध्यक्षता अशोक भूषण सिंह कर रहे थे ने अपने आदेश में कहा – बिना एक पक्ष को सुने और बिना सीबीआई जांच की गुजारिश के इस तरह का आदेश देना चौंकाने वाला है.
क्या है मामला
वर्ष 2016 में झारखंड के ‘गौ सेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, दो पत्रकारों का आरोप है कि उस व्यक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में पैसे ट्रांसफर किये गये थे. पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिये थे.
Posted By : Rajneesh Anand