BBC Documentary Row: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे.
अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया गया है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को हटाने के खिलाफ याचिका दायर की है.
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हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और BBC पर भारत में बैन लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री न केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दुनिया में धूमिल करने के लिए है, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के लिए बीबीसी द्वारा हिंदू धर्म विरोधी प्रचार भी है. भारतीय स्वतंत्रता के समय से ही बीबीसी का भारत विरोधी रुख रहा है. आरोप लगाया है कि बीबीसी स्वतंत्र शासन के बाद के भारत में भारत-विरोधी प्रचार का काम कर रहा है.