सूरत में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा ए मौत, मात्र 28 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला
अभियुक्त गुड्डू यादव ने बच्ची को चाकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाया था और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी.
सूरत में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने आज अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद मात्र 28 दिन में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के सामने पुलिस ने घटना का चार्जशीट मात्र सात दिन के अंदर दाखिल किया था.
Gujarat: A Court in Surat awards death sentence to the convict in the rape case of a 2.5-year-old girl in Pandesara, Surat.
The Court pronounced its judgement within 28 days, chargesheet was filed before the court within 7 days.
— ANI (@ANI) December 7, 2021
गौरतलब है कि घटना सूरत के पांडेसरा इलाके की है. जहां अभियुक्त गुड्डू यादव ने बच्ची को चाकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाया था और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी.
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2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का है मामला
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मात्र 28 दिन में कोर्ट ने सुनाया है फैसला
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सात दिन में दाखिल किया गया था चार्जशीट
घटना के तीन दिन बाद बच्ची का शव झाड़ियों से बरामद किया था. इस केस में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था और उसके बाद मात्र सात दिन में चार्टशीट कोर्ट के सामने दाखिल किया था.