Sushant Singh Rajput Case: क्या CBI की टीम भी मुंबई में होगी कोरेंटिन? BMC ने दिया ये जवाब

Sushant Singh Rajput Case बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2020 8:21 PM

Sushant Singh Rajput Case : बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है जो पहले से ही इसकी जांच में जुटी थी. अब CBI ही इस पूरे मामले की जांच करेगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुशांत के परिवार समेत रजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने जहां इसका स्वागत किया तो वहीं सुशांत के चाहने वालों पटाखें छोड़ कर जश्न भी मनाया. पर क्या इस मामले की जांच करने जा रही CBI की टीम को भी पटना SP विनय तिवारी के तरह कोरेंचिन तो नहीं कर दिया जायेगा? इस पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नगर अयुक्त

बृहन्मुंबई नगर निगम BMC के नगर अयुक्त इकबाल सिंह चहल ने CBI की टीम के मुंबई आने पर कोरेंटिन पर कहा है कि यदि सीबीआई टीम 7 दिनों के लिए आती है तो उन्हें पहले से कोरेंटिन से छूट दी जाएगी और यदि वे सात दिनों से अधिक अवधि के लिए आते हैं, तो उन्हें हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से छूट के लिए आवेदन करना होगा और हम उन्हें छूट देंगे.

वही इस मामले पर महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तारीफ की है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। जांच में सीबीआई की सहयोग किया जाएगा. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और सीबीआई की जांच में सहयोग किया जाएगा। यह मुंबई पुलिस के लिए गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जांच में कोई कमी नहीं पाई है. वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने कहा, अब आगे की जांच की जाएगी. इसके लिए टीम मुंबई जाएगी। इस समय बाकी की डीटेल नहीं दी जा सकती.

बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी. इस अपील पर देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी. कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है.दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया.

Posted By : Rajat Kumar

Next Article

Exit mobile version