बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है. सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है. बिहार सरकार मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने के लिए सक्षम है. आगे कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (आत्महत्या की जांच) के तहत जांच कर रही मुंबई पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले संबंधित यदि कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है.
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय से जब अभिनेत्री द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है. जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि देश के जनमानस की आवाज पर कोर्ट ने मोहर लगाई है. मैं धन्यवाद देता हूं सीएम नीतीश कुमार को जिन्होंने सुशांत के पिता की गुहार सुन दस्तावेज केंद्र को भेजा. हम इस पर क्यों राजनीति करेंगे. महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने 2 महीने से कुछ नहीं किया सिर्फ टाल मटोल के….
लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआइ जांच के आदेश दिए. उम्मीद है कि अब इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने इस मामले को भटकाने का प्रयास किया.
सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के मंत्री संजय झा ने कहा कि इसका मतलब है कि बिहार में जो केस दर्ज हुई थी वो सही थी… सीबीआइ को जांच देने की जो सिफारिश की गई थी वो सही थी और मुंबई पुलिस जैसे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही थी वो उजागर हुआ है.
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के बारे सरकार में जो कानून के जानकार हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर या एडवोकेट जनरल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर सकते हैं, मेरे लिए इस पर बात करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला दिया है और पूरी जानकारी जब हमारे पास आएगी तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता इस मामले में बात करेगा.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के बाद हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देंगे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई. कई लोग उत्सुकता से जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं ताकि अटकलों पर लगाम लगाई जा सके.
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 30 जून से हम लगातार सीबीआइ जांच की मांग कर रहे थे. लेकिन बिहार सरकार 42 दिन बाद संज्ञान लेती है. हमने 26 जून को मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें हमने सीबीआइ जांच और फिल्म सिटी का नाम सुशांत के नाम पर रखने की मांग की थी. अब तक इस पर बिहार सरकार ने कोई जबाव नहीं दिया है.
महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा. जिस प्रकार से इस केस को महाराष्ट्र में हैंडल किया गया, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए. हम अपेक्षा करते हैं कि सीबीआइ जल्द से जल्द जांच करेगी.
रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा- रिया सीबीआई जांच में पेश होंगी और उसका सामना करेंगी
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मणेशिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि यह वांछित न्याय होगा क्योंकि रिया ने खुद CBI जांच के लिए कहा था. रिया सीबीआई जांच में पेश होंगी और उसका सामना करेंगी जैसा उन्होंने पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय(ED) की जांच में किया था.
केंद्रीय मंत्री व आरा से सांसद आर. के. सिंह ने कहा कि सीबीआइ जांच बिहार के लोगों के लिए बहुत ही संतोष की बात है. दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि पिछले 50-60 दिनों से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुंबई पुलिस केस को डाइवर्ट करने की राह में कार्रवाई कर रही थी. कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही थी.
Posted By : Amitabh Kumar