Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले बिभव कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान सांसद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट पहुंची थीं. इसी दौरान कोर्ट में उन्होंने फिर से मारपीट की बात दोहराई. उन्होंने कहा, बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है.
बिभव कुमार पर क्या है आरोपी
बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
मालीवाल ने क्या लगाया है आरोप
राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं तो केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी.
दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार पर जांच में सहयोग नहीं करने का किया दावा
पिछले शनिवार को दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने निरर्थक माना था. दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं और उन्होंने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बताया है.
दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर उठाया था सवाल
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य के साथ कथित मारपीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बोलती है. और कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना पर टाल-मटोल और पैंतरेबाजी नहीं करनी चाहिए. उपराज्यपाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सांसद सुश्री स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर कथित मारपीट के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही खबरों से मैं बहुत व्यथित हूं. सक्सेना ने कहा, मालीवाल ने उन्हें बेहद पीड़ा से फोन किया और अपने दर्दनाक अनुभव और उसके बाद अपने ही सहयोगियों द्वारा उन्हें धमकाने और शर्मसार करने के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और उनपर दबाव डालने पर भी चिंता व्यक्त की.
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