नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद और उसके करीबी चार लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च को मौलाना और सात अन्य के खिलाफ निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी.
यह मामला कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन कर तबलीगी जमात का इज्तिमा आयोजित करने को लेकर दर्ज किया गया था
तबलीगी जमात नेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज
तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बुधवार को बताया कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया था. पुलिस के अनुसार इस घातक बीमारी को काबू करने के लिए सामाजिक दूरी संबंधी केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद भी मौलाना साद ने पिछले महीने निज़ामुद्दीन मरकज़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था.
निजामुद्दीन के थाना प्रभारी की शिकायत पर 31 मार्च को अपराध शाखा थाने में मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने कहा कि शुरू में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल कई लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो जाने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी में भादंसं की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) शामिल की गयी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ विदेशियों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था.
मौलाना साद के चार करीबी लोगों पर मामला दर्ज
दिल्ली के निजामुददीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के चार करीबी लोगों पर सहारनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है. इनमें दो लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आ चुकी है जबकि अन्य दो की रिपोर्ट आनी शेष है.
सहारनपुर की कटेहरा चौकी के प्रभारी विजेन्द्र सिह ने थाने में दर्ज एफ आई आर के हवाले से बताया कि हाल ही में इनमें से दो भाइयों ने दक्षिण अफ्रीका और एक भाई ने फ्रांस की यात्रा की थी. वहां से लौटते हुए ये लोग दिल्ली निजामुददीन मरकज गये लेकिन इस बात को इन्होंने छिपाया.
दिनेश कुमार ने बताया कि तीनों मौलानाओं सहित एक मौलाना के बेटे के खिलाफ धारा 269, 270 271 आई पी सी एवम महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.