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Delhi Liquor Policy: सीबीआई ने तेलंगाना के CM की बेटी का बयान दर्ज किया, 7 घंटे से अधिक हुई पूछताछ

Delhi Liquor Policy: सीबीआई (CBI) की एक टीम ने रविवार को भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की.

Delhi Liquor Policy: सीबीआई (CBI) की एक टीम ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधान परिषद सदस्य के कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक, कविता से पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे पहुंचे सीबीआई के अधिकारी शाम साढ़े छह बजे उनके आवास से रवाना हुए. इस दौरान शहर की पुलिस ने उनके आवास के पास सुरक्षा बढ़ा दी है.

कविता ने कहा था, जांच में करेंगी सहयोग

पार्टी सूत्रों की मानें तो निजामाबाद की पूर्व सांसद ने बीआरएस कार्यकर्ताओं और कविता के समर्थकों से उनके आवास पर इकट्ठा नहीं होने का अनुरोध किया. सूत्रों ने बताया कि जैसा कि पहले कहा गया था कि जब उन्हें नोटिस दिया गया था, कविता ने दोहराया था कि वह केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करेंगी. कविता ने हाल में कहा था कि वह केवल 13 दिसंबर को छोड़कर 11 से 15 दिसंबर तक अधिकारियों से मुलाकात कर पाएंगी.


समर्थकों द्वारा कविता के घर के पास लगाए गए थे पोस्टर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के समर्थन में उनके समर्थकों द्वारा उनके घर के पास पोस्टर लगाए गए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनकी तस्वीर भी लगाई थी. सीबीआई ने पिछले हफ्ते कविता को सूचित किया था कि जांच एजेंसी की एक टीम पूछताछ के लिए 11 दिसंबर को शहर में उनके आवास पर आयेगी.

सीबीआई ने कविता को भेजा था नोटिस

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए कविता को नोटिस भेजा था. जांच एजेंसी ने आपराधिक संहिता प्रक्रिया की धारा-160 के तहत नोटिस जारी किया था और उनसे उस दिन पूर्वाह्न 11 बजे पूछताछ के लिए उनकी सुविधा के अनुसार घर का पता बताने के लिए कहा था. सीआरपीसी की धारा-160 के तहत जांच अधिकारी किसी मामले में गवाह के तौर पर किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है.

25 नवंबर सीबीआई ने दाखिल किया था अपना पहला आरोपपत्र

घोटाले में कथित रिश्वत को लेकर दिल्ली की एक अदालत में ईडी (ED) द्वारा दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं. सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में आरोपी अमित अरोड़ा के खिलाफ दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में कहा था कि अब तक की जांच के अनुसार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप नामक एक ग्रुप के कविता, मांगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के हाथों है, से अमित अरोड़ा समेत विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी.

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