टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आतंकी फाइनेंसर जहूर अहमद शाह वटाली की 17 संपत्तियों को कुर्क करने के एक दिन बाद मंगलवार को कश्मीर में हुर्रियत टेरर फंडिंग मामले में एक अन्य आरोपी की दो और संपत्तियां कुर्क कीं.
हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर खांडे की संपत्ति कुर्क
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर खांडे उर्फ अयाज अकबर की शहर के मलूरा इलाके में स्थित एक आवासीय संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर ली. एनआईए के अधिकारियों ने खांडे के एक कनाल तथा 10 मरला (8,160 वर्ग फुट) में बने घर और जमीन को कुर्क करने की घोषणा करते हुए वहां एक बोर्ड लगाया. एनआईए की दिल्ली स्थित अदालत द्वारा 31 मई को पारित एक आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई.
आतंकी वटाली की संपत्ति कुर्क
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र के बघाटपोरा और कछवारी गांवों में वटाली की अचल संपत्तियां कुर्क कीं. संपत्तियों में वटाली के नाम पर पंजीकृत जमीन भी शामिल है. वटाली आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोपी है. वटाली को एनआईए ने 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था.
A day after attaching 17 properties of terror financier Zahoor Ahmed Shah Watali, the National Investigation Agency on Tuesday attached two more properties, belonging to another accused, in the Hurriyat terror funding case in Kashmir pic.twitter.com/tkMxLWBX6A
— ANI (@ANI) June 13, 2023
कोर्ट ने 7 मई में वटाली और अन्य के खिलाफ 2017 में आरोप तय किया
गौरतलब है कि एक निचली अदालत ने पिछले साल मई में वटाली और अन्य के खिलाफ, 2017 में जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में आरोप तय किए थे. वटाली पिछले साल फरवरी में जेल से बाहर आया और उसे चिकित्सकीय आधार पर नजरबंद किया गया.