नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुए सरचार्ज के मुताबिक बकाया कर जमा कराना होगा.
यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में टीडीएस की गणना करते समय बढ़े हुए अधिभार के मुताबिक कर नहीं चुकाया है. लेकिन ब्याज छूट के लिए शर्त यह है कि करदाता ने पुरानी दर पर टीडीएस/टीसीएस सही काटा हो और उसे सही समय के अंदर जमा करा दिया हो.