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फिल्म प्रदर्शन के लिए सिनेमाघरों के साथ-साथ दर्शकों को करना होगा इन नियमों का पालन

नयी दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्तूबर, 2020 से खुलनेवाले सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2020 4:24 PM
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नयी दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्तूबर, 2020 से खुलनेवाले सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्‍म दिखाने की एसओपी जारी की है. कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में फिल्‍मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गयी है. फिल्म प्रदर्शन के दौरान कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलानेवाली फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा.

एसओपी के मुताबिक, सिनेमाघरों में 50 फीसदी दर्शक ही फिल्म का आनंद उठा सकेंगे. इस दौरान मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. पिछले सात महीनों से बंद सिनेमाघर अब 15 अक्तूबर से खुल जायेंगे. हालांकि, कंटेंमेंट जोन के सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है.

सिनेमाघरों में बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए एक कुर्सी छोड़ कर बैठने की व्यवस्था की जायेगी. खाली कुर्सियों को अलग से चिह्नित किया जायेगा. दर्शकों को सिनेमाघरों में हर समय मास्क और फेस शील्ड अनिवार्य होगा. साथ ही पास में सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा.

सिनेमाघरों में एक शो खत्म होने के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. उसके बाद दूसरा शो शुरू किया जायेगा. वहीं, सिंगल स्क्रीनवाले सिनेमाघरों में टिकटों की बुकिंग के लिए खिड़कियों की संख्या ज्यादा रखना होगा. वहीं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जायेगा.

सिनेमाघरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही एयर कंडीशनर का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए. वहीं, फिल्म के मध्यांतर और समाप्ति पर लोगों के प्रवेश और बाहर जाने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

दर्शकों को जागरूक करना होगा. उचित दूरी और भीड़ प्रबंधन के लिए जगह-जगह चिह्नों का उपयोग करना होगा. सिनेमाघरों में सिर्फ डिब्बाबंद भोजन या पेय पदार्थों की अनुमति होगी. सिनेमाघरों के अंदर डिलीवरी नहीं की जायेगी. भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री के लिए भी काउंटर की संख्या भी पर्याप्त रखनी होगी, जिससे भीड़ ना हो.

सिनेमा घरों के सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई किट आदि जरूरी होगी. संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए दर्शकों के फोन नंबर भी लिये जायेंगे. मालूम हो कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को दिशा-निर्देश जारी करते हुए 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी.

सिनेमा देखनेवाले दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और बिना लक्षणवाले दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. कोविड-19 संबंधित भेदभाव या गलत व्यवहार करने पर सख्ती से निबटा जायेगा. फिल्म प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नयी दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्तूबर, 2020 से खुलनेवाले सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्‍म दिखाने की एसओपी जारी की है. कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में फिल्‍मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गयी है. फिल्म प्रदर्शन के दौरान कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलानेवाली फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा.

एसओपी के मुताबिक, सिनेमाघरों में 50 फीसदी दर्शक ही फिल्म का आनंद उठा सकेंगे. इस दौरान मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. पिछले सात महीनों से बंद सिनेमाघर अब 15 अक्तूबर से खुल जायेंगे. हालांकि, कंटेंमेंट जोन के सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है.

सिनेमाघरों में बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए एक कुर्सी छोड़ कर बैठने की व्यवस्था की जायेगी. खाली कुर्सियों को अलग से चिह्नित किया जायेगा. दर्शकों को सिनेमाघरों में हर समय मास्क और फेस शील्ड अनिवार्य होगा. साथ ही पास में सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा.

सिनेमाघरों में एक शो खत्म होने के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. उसके बाद दूसरा शो शुरू किया जायेगा. वहीं, सिंगल स्क्रीनवाले सिनेमाघरों में टिकटों की बुकिंग के लिए खिड़कियों की संख्या ज्यादा रखना होगा. वहीं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जायेगा.

सिनेमाघरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही एयर कंडीशनर का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए. वहीं, फिल्म के मध्यांतर और समाप्ति पर लोगों के प्रवेश और बाहर जाने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

दर्शकों को जागरूक करना होगा. उचित दूरी और भीड़ प्रबंधन के लिए जगह-जगह चिह्नों का उपयोग करना होगा. सिनेमाघरों में सिर्फ डिब्बाबंद भोजन या पेय पदार्थों की अनुमति होगी. सिनेमाघरों के अंदर डिलीवरी नहीं की जायेगी. भोजन और पेय पदार्थों की बिक्री के लिए भी काउंटर की संख्या भी पर्याप्त रखनी होगी, जिससे भीड़ ना हो.

सिनेमा घरों के सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई किट आदि जरूरी होगी. संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए दर्शकों के फोन नंबर भी लिये जायेंगे. मालूम हो कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को दिशा-निर्देश जारी करते हुए 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी.

सिनेमा देखनेवाले दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और बिना लक्षणवाले दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. कोविड-19 संबंधित भेदभाव या गलत व्यवहार करने पर सख्ती से निबटा जायेगा. फिल्म प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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