Truck Driver Strike: ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे. एआईएमटीसी ने साथ ही ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया है. एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मंगलवार शाम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक के बाद यह मामला सुलझ गया है.
सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं। https://t.co/SlLcvzjzWC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2024
सूत्र ने कहा कि यह मुद्दा सुलझा लिया गया है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है. एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून पर चर्चा करने के लिए शाम को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
Truckers representatives told new laws not implemented yet and if they have concerns, govt will consider them with open heart: MHA
— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2024
यह महत्वपूर्ण बैठक ऐसे समय में हुई जब हिट-एंड-रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सख्त सजा और जुर्माने के नियमों के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर के चालकों ने सोमवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान दो साल था. कुछ ट्रक चालक ऐसोसिएशन की हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया.
पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों ने ट्रक चालकों की हड़ताल की आशंका के मद्देजनर देश भर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर टैंक भर दिए थे, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के कारण ईंधन खत्म हो गया है. ऐसी चिंता थी कि यदि यह तीन दिवसीय हड़ताल आगे बढ़ी तो सब्जियों, फलों और दूध की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकती है.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने संवाददाताओं से कहा कि वे नये कानूनों को लागू नहीं होने देंगे.
एआईएमटीसी की आयोजन समिति के अध्यक्ष बाल मनकीत सिंह ने कहा, ‘‘ये कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं. हम ये कानून अभी लागू नहीं होने देंगे.’’ बाल मनकीत सिंह ने ट्रक चालकों से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि एआईएमटीसी के साथ चर्चा के बाद ही हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे.