कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत मिल गयी है. हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वे ट्विटर के एमडी के खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठाये. गौरतलब है कि गाजियाबाद में एक वृद्ध का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद एमडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी.
ट्विटर के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उनका मुवक्किल बेंगलुरु में रह रहा है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया जा सकता है लेकिन गाजियाबाद पुलिस उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहती है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि वे अगर ट्विटर के एमडी का बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो वर्चुअल मोड में दर्ज करायें. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 41ए सीआरपीसी के तहत गाजियाबाद, यूपी पुलिस द्वारा जारी नोटिस पर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ सुनवाई हुई.
Posted By : Rajneesh Anand