ड्रग्स पार्टी मामले में आज कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें आर्थर रोड जेल शिफ्ट कर दिया गया है. कल रात आर्यन खान ने एनसीबी के दफ्तर में गुजारी थी.
आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप है. आजतक के अनुसार एनसीबी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वह आर्यन खान के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है तो एनसीबी की ओर से यह जवाब दिया गया कि वे वही कार्रवाई कर रहे हैं जो NDPS Act के तहत सही है और वे कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं.
हमारे देश में नशीले पदार्थों के सेवन और उसकी खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है. इसे रोकने के लिए बने कानून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 कहा जाता है. लोगों में नशे की लत ना बढ़े इसलिए यह एक्ट बनाया गया है.
NDPS Act के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने, खरीदने-बेचने और उसे अपने पास रखने के मामले में कार्रवाई हुई है. एनसीबी ने बताया है कि उन्हें क्रूज पार्टी से 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, 22 नशे की गोलियां और 1.33 लाख की नकद राशि मिली है.
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NDPS एक्ट में अपराध के आधार पर सजा होती है, यानी अपराध जितना बढ़ा है उतनी सजा होती है. बात अगर आर्यन खान की करें तो अभी उनपर ड्रग्स के सेवन का आरोप लगा है. ऐसे में उसे ज्यादा सजा नहीं हो सकती है ज्यादा से ज्यादा एक साल की जेल हो सकती है या 10 हजार का जुर्माना लग सकता है. चूंकि एक्ट के तहत जो ड्रग्स जब्त हुई है वह कम मात्रा की है इसलिए इसमें सजा का प्रावधान भी कम है. dor.gov.in में इस बात का जिक्र है और ड्रग्स की मात्रा के बारे में भी बताया गया है.
Posted By : Rajneesh Anand