कोरोना संकट के दौर में कई कंपनियों ने अपने यहां से कर्मचारियों की छंटनी की, इसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गये हैं. नौकरी गंवाने वाले लोगों को संकट के समय मदद करने के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अपनी नौकरी खोई या फिर नौकरी से निकाल दिये जाते हैं.
यह है शर्त
इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ उन कर्मियों को मिलेगा जो एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड हैं. कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इसका लाभ मिलेगा. इसका संचालन इएसआईसी करता है. इसे अब 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जो कर्मी इएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन कर्मियों को मिलेगा दो पिछले दो वर्षों से इएसआईसी से रजिस्टर्ड हैं. जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस इस योजना से जुड़े रहे और इस दौरान केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों तक दफ्तर में काम किया. जो इस पात्रता में को पूरा करेंगे वो इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
इतने दिन के लिए मिलेगा लाभ
श्रम एवं नियोजन मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ किसी भी नौकरी छोड़े हुए व्यक्ति अधिकतम को तीन महीने के लिए मिलेगा. इसके लिए वह तीन महीने तक औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है. हालांकि पहले सिर्फ 25 फीसदी तक ही सैलरी क्लेम होता था और नौकरी जाने के 90 दिनों बाद से कर्मचारी को इसका लाभ मिलता था. पर अब इस समय सीमा को भी घटाकर 25 दिन कर दिया गया है.
लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी
सरकार द्वारा लिए गये इस फैसले के बाद उन कर्मियों को बहुत राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना संकट के बीच में अपनी नौकर गंवाई है. लाखो कर्मचारियों की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी. इस योजना से फिलहाल लगभग 35 लाख कामगार लाभान्वित होंगे.
Posted By: Pawan Singh