Central Govt Guidelines: गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स या उसके परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए. किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं को लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या वादा नहीं किया जा सकता है. फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को डॉक्टरों या उनके परिवार के सदस्यों को रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के अंदर या बाहर यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए.
Central Govt Guidelines: मुफ्त सैंपल देने पर भी रोक
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि दवाओं के नि:शुल्क नमूने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है. इसके अलावा प्रत्येक कंपनी को उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए सैंपल की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण रखना होगा. इसके साथ ही वितरित सेंपल का मौद्रिक मूल्य प्रति वर्ष कंपनी की घरेलू बिक्री के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
सेमिनार में हिस्सा लेने वाले डॉक्टरों की यात्रा सुविधाओं पर भी रोक
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में निर्देश दिया गया है कि फार्मा कंपनियों को सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति वक्ता न हो. इसके साथ ही फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को होटल में ठहरने, महंगे व्यंजन या रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए.