कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि क्रिसमस (Christmas) के दिन केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) के भारत में सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिये हैं. तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा है कि इसकी वजह से मिशनरीज के 22 हजार मरीज और कर्मचारियों का जीवन संकट में आ गया है.
मरीजों को दवा नहीं मिल रही. कर्मचारियों को खाने के लाले पड़ गये हैं. ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि कानून सर्वोपरि है. मानवीय हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सरकार को सूचित किया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक से आग्रह किया है कि उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाये. बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी सफाई दी कि उसने खुद बैंक से कहा है कि उसके खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी जाये.
Shocked to hear that on Christmas, Union Ministry FROZE ALL BANK ACCOUNTS of Mother Teresa’s Missionaries of Charity in India!
Their 22,000 patients & employees have been left without food & medicines.
While the law is paramount, humanitarian efforts must not be compromised.
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 27, 2021
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया. गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है.
गृह मंत्रालय के इस बयान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था के सभी बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है. ममता बनर्जी के दावों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को एफसीआरए 2010 और विदेशी अभिदाय विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए 25 दिसंबर को खारिज कर दिया था.
Ministry of Home Affairs didn't freeze any accounts of Missionaries of Charity (MoC). State Bank of India (SBI) has informed that MoC itself sent a request to SBI to freeze its accounts: MHA
— ANI (@ANI) December 27, 2021
बयान के अनुसार, ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी से नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के फैसले की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है.’ एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था. गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था.
बयान में आगे कहा गया है, ‘हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए कुछ प्रतिकूल जानकारियां देखी गयीं. इन्हें देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया.’ उसने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था और मंत्रालय ने उसके किसी बैंक खाते पर रोक नहीं लगायी है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संस्था है. वर्ष 1950 में मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी. इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है.
Posted By: Mithilesh Jha