लॉकडाउन-4 के बाद अब देश में अनलॉक सीरीज की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से पूरी तरह राहत देने की तैयारी है, हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. अनलॉक 1 एक जून से शुरू हो रहा है जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा. अनलॉक 1 के दौरान केवल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी प्रशासन की ओर से की जाएगी. इस बीच एक बात आपको हम बता दें जो आपके लिए जानना जरूरी है. जी हां, महामारी के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आप भी जानें किन परिस्थितियों में कार्रवाई की जाती है…
1. बिना किसी वजह के यदि आप किसी अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाते हैं तो धारा-51 के तहत एक साल की सजा व जुर्माना आपको देना पड़ेगा.
2. इस कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन आपको करना है. यदि आप ऐसा नहीं करते तो धारा-51 के तहत आप के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के तहत एक साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान है.
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3. यदि आप सरकारी राहत कार्यों को लेकर किसी तरह का झूठा दावा करते नजर आते हैं तो आपके ऊपर धारा-52 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के तहत दो साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान है.
4. यदि आप राहत अभियान के तहत मिले सामान या पैसे में घोटालेबाजी करते पकड़े गये तो आपके ऊपर धारा-53 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस धारा के तहत दो साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान है.
5. आपदा या महामारी को लेकर किसी तरह की झूठी अफवाह फैलाते यदि आप पकड़े जाते हैं तो प्रशासन आपके ऊपर धारा-54 के तहत कार्रवाई करेगी जिसमें एक साल की सजा या जुर्माना का प्रावधान है.
6. किसी सरकारी विभाग की तरफ से किए गए अपराध के लिए विभागीय प्रमुख को दोषी ठहराया जाएगा और उसके विरुद्ध धारा-55 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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इसलिए इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझ लें नहीं तो आपसे अगर गलती हुई तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे.
Posted By: Amitabh Kumar