Unlock 1/Lockdown 5 : आज से धीरे-धीरे खुलेगा देश, कहां-कितनी छूट आप भी जानें

कोरोना वायरस (coronavirus in india) के बढते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन (lockdown) के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0(lockdown-5) के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी. एक जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी. अनलॉक-1 (Unlock 1 ) के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2020 6:55 AM
an image

कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी. एक जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी. अनलॉक-1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे.

कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक

केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक जून से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.

आठ जून से क्या क्या खुल जाएंगे

इसके अलावा आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश मे कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद अगले चरण में खोला जाएगा. इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला होगा. नया दिशा-निर्देश ऐसे दिन आया है जब देश में संक्रमण और मृतकों के रिकॉर्ड मामले आए.

Also Read: झारखंड में कोरोना ब्लास्ट, मिले 72 नये संक्रमित, मरीजों की संख्या हुई 594
स्कूल खोलें या न खोलें, राज्य सरकारों को लेना होगा फैसला

अब ये राज्य सरकारों को फैसला लेना है कि वे स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हैं या नहीं. लॉकडाउन 5 में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे.

तीसरे फेज में क्या क्या खोलने पर फैसला लेगी सरकार

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना संकट की देश में स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला लेगी. तीसरे चरण में ही ये भी फैसला होगा कि पब्लिक गैदरिंग वाले फंक्शन यानी पार्टी, रैली, खेल आदि को खोला जाए या नहीं.

कंटेनमेंट जोन पर सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खोलने की इजाजत

लॉकडाउन 5 में भी लॉकडाउन 4 की ही तरह कंटेनमेंट जोन को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. इसमें नियम कायदे लॉकडाउन 4 वाले ही चलेंगे.

ट्रेन और फ्लाइट्स के लिए पुराना नियम ही चलेगा

यात्री ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलु उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यात्रियों को देश विदेश लाने ले जाने के लिए सभी विशेष इंतजाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व के नियम का ही पालन होगा.

Also Read: 30 जून तक स्थगित रहेगा अंतराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन : डीजीसीए
बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें

65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं अभी भी पूरी एहतियात के साथ घर पर ही रहना होगा. जरूरी स्वास्थ्य चेकअप और सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी लेकिन पूरी सावधानियों के साथ.

Posted By : Amitabh Kumar

Exit mobile version