Unlock 2 Guideline : केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, 1 से 31 जुलाई तक जारी रहेगा अनलॉक 2

नयी दिल्ली : देश भर में कोरोनावायरस महामारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 (Unlock 2 Guidelines ) की घोषणा की है. केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. नयी गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2020 11:10 PM
an image

नयी दिल्ली : देश भर में कोरोनावायरस महामारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 (Unlock 2 Guidelines) की घोषणा की है. केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. नयी गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

यहां बता दें कि कुछ छूटों के साथ कई राज्यों ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. लॉकडाउन बढ़ाने वाले प्रमुख राज्यों में झारखंड पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि हैं. लॉकडाउन 4.0 के बाद देश भर में एक जून से अनलॉक 1 शुरू किया गया. इसकी मियाद 30 जून को समाप्त हो रही है. अब अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने छूटों को और बढ़ाया है.

अनलॉक 2 के गाइडलाइन की बात करें तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. जरूरी गतिविधियों के लिए छूट होगी. 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, जिम और मॉल भी बंद रहेंगे.

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी गयी है. अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पूरी पाबंदी है.

सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी. विवाह जैसे समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्रीय और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी. जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

अनलॉक-2′ के दिशानिर्देश

सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.

ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा.

unlock 2.0 के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार रहेंगे बंद.

घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा.

पूरे देश में रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू unlock 2.0 में भी लगा रहेगा, केवल जरूरी सेवाएं उससे बाहर होंगी.

कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जिला प्रशासन जोन का निर्धारण करेगा.

unlock 2.0 चरण में राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.

मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने सावधानी बरतने का किया था आग्रह

28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि लॉकडाउन से ज्यादा सावधानी अनलॉक के दौरान बरतनी होगी. उन्होंने कहा था, ‘इस अनलॉक की अवधि में दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा- कोरोना वायरस को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर.’

मोदी ने कहा कि अनलॉक की इस अवधि में लोगों को बाहर निकलते समय लॉकडाउन की अवधि से अधिक सतर्क रहना होगा. उन्होंने कहा, ‘हमेशा याद रखिए, अगर आप मास्क नहीं पहनते, दो गज की दूरी नहीं रखते और अन्य सावधानियां नहीं बरतते तो आप अपने साथ दूसरों को, खासकर घर में बुजुर्गों और बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं.’ प्रधानमंत्री ने उम्मीद जतायी कि तमाम चुनौतियों के बावजूद देश इसी साल नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नयी उड़ान भरेगा और नयी ऊंचाइयों को छुएगा.

Posted by: Amlesh Nandan Sinha.

Exit mobile version