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Unlock 3.0 Guidelines : जहां ज्यादा कोरोना केस वहां 31 अगस्त तक सब बंद, बाकी के लिए नये नियम

Unlock 3 guidelines, Lockdown continue, Containment Zones till 31 August, Yoga institutes and gym, allowed to open from August 5 : देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock -3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. इस गाइडलाइंस के अनुसार कई मामलो में छूट दी गयी है, तो कई चीजें अब भी बंद रहेंगे. गाइडलाइन में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2020 8:54 PM
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नयी दिल्ली : देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock -3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. इस गाइडलाइंस के अनुसार कई मामलो में छूट दी गयी है, तो कई चीजें अब भी बंद रहेंगे. गाइडलाइन में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी.

गाइडलाइन के अनुसार 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा. 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे. हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे. मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे.

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी.

स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर गाइडलाइन

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तभी इजाजत दी जाएगी.

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद

सरकार की नयी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे.

65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी

अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कोरोना संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना रहती है.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य

नयी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पहले की ही तरह मास्क पहनना अनिवार्य होगा. भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी अब भी जारी है. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के जुटान की इजाजत नहीं. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी.

सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब के सेवन पर पाबंदी

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी नयी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंधित है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थुकने पर भी पाबंदी है.

चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें

गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी. अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.

Posted By – Arbind Kumar Mishra

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