दिल्ली में सोमवार से अनलॉक-3 लागू, श्रद्धालुओं के बिना धार्मिक स्थल खोलने पर कालकाजी मंदिर के पुजारी बोले…
Arvind kejriwal, Unlock-3, New guidelines : नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से अनलॉक-3 के तहत नयी गाइडलाइन्स जारी किये हैं. नयी गाइडलाइन्स के तहत सोमवार से दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं के बिना धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है.
नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से अनलॉक-3 के तहत नयी गाइडलाइन्स जारी किये हैं. नयी गाइडलाइन्स के तहत सोमवार से दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं के बिना धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है.
Delhi | Govt allows religious places to open from tomorrow, sans devotees.
Kalkaji Temple head priest says, "This decision is impractical & meaningless. What's the point of opening religious places without devotees. They're opening markets but not allowing people in temples." pic.twitter.com/yhjN51kYvk
— ANI (@ANI) June 13, 2021
दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी स्थित कालकाजी मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा है कि ”यह निर्णय अव्यावहारिक और अर्थहीन है. भक्तों के बिना धार्मिक स्थलों को खोलने का क्या मतलब है. वे बाजार खोल रहे हैं, लेकिन लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं.”
मालूम हो कि दिल्ली में सोमवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने का भी फैसला किया गया है. साथ ही सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल, दुकानें 14 जून से सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. नये आदेश के तहत दिल्ली के साप्ताहिक बाजार भी अब खुल जायेंगे.
वहीं, सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ‘ए’ के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी. हालांकि, अन्य कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी के साथ होगी. निजी कार्यालय भी सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है. हालांकि, किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जायेगी. अनलॉक-3 में बैंक्वेट हॉल या होटलों में विवाह की अनुमति नहीं दी गयी है. विवाह अदालत या घरों में 20 लोगों की मौजूदगी में आयोजित जा सकती है. वहीं, अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को अनुमति है.
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो और बसों में 50 फीसदी क्षमता और ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सियों में दो यात्रियों को अनुमति होगी. हालांकि, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव समारोहों पर रोक जारी रहेगी.