देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार ने कई शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दी है. जबकि, 21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक, राजनीति, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समेत दूसरे आयोजनों को लेकर रियायत देने का फैसला लिया गया है. हालांकि, रियायत के बीच सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं. यहां पर पढ़िए कोरोना संकट के बीच अनलॉक-4 में केंद्र सरकार से पांच बड़ी राहतें क्या मिली हैं?
21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समेत दूसरे आयोजनों को अनुमति होगी. बड़ी बात यह है कि एकसाथ (एक छत के नीचे) ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे. आयोजनों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 से रोकथाम के नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
Also Read: Unlock 4 Guidelines India : सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर जारी की गाइडलाइन, जानें एक सितंबर से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद…
कंटनेमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स शिक्षकों से मुलाकात करने के लिए स्कूल जा सकेंगे. इसके लिए परिवार से सहमति लेनी होगी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने की अनुमित होगी. इनसे ऑनलाइन टीचिंग समेत ऑनलाइन काउंसलिंग का काम लिया जा सकता है. बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.
अनलॉक-4 के दौरान 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर को खोलने की अनुमति दी गई है. जबकि, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा कुछ विशेष मामलों को छोड़कर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी जारी रखने का फैसला लिया गया है. राहत की बात है कि लोग एक से दूसरे राज्य में बिना किसी परमिट के आवाजाही कर सकेंगे.
Also Read: Unlock 4 Guidelines : मेट्रो चलेगी, लेकिन स्कूल-कॉलेज और थिएटर्स अभी बंद रहेंगे, जानिए अनलॉक 4 की पूरी गाइडलाइंस
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के दौरान शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दी है. मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति मिली है. परिचालन शुरू करने के साथ कोरोना संक्रमण रोकने की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा.
कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है. कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण होगा. केवल जरूरी गतिविधियां की जाएगी. कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिले के अधिकारी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश करेंगे. इसकी जानकारी जिले, राज्य की वेबसाइट पर होगी.
Posted : Abhishek.