नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की मांगवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई अब एक मई को होगी. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना दो मई को होनेवाली है.
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराये जाने के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए जान गंवानेवालों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. साथ ही याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गयी है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है.
मालूम हो कि यूपी में पंचायत चुनाव कार्य में लगाये गये शिक्षकों की मौत पर गुरुवार को प्रदेश की सियासत गरमा गयी थी, जब शिक्षक संघ ने करीब 706 शिक्षकों की मौत की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी. संघ को प्रमुख विपक्षी दलों का भी साथ मिला. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृत शिक्षकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजे की भी मांग कर दी.
इधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर जाने के पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट का आदेश दिया है. इसके बाद उम्मीदवारों और एजेंटों की नींदें उड़ गयी हैं. सभी प्रत्याशी और एजेंट कोरोना टेस्ट निगेटिव का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोविड-19 जांच केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं.
मालूम हो कि जिला प्रशासन ने भी मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है. मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ नहीं लगने को लेकर सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैयारी की गयी है. वहीं, प्रत्याशियों या समर्थकों को विजय जुलूस नहीं निकालने को कहा गया है. मतदान केंद्रों को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तथा Hindi News से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।