RBI Alert List: अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते है तो हो सकता है आप संकट में पड़ जायें. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है जिसमें वैसे ऐप्स और संस्थाओं के नाम शामिल हैं जिन्हें फॉरेक्स में सौदा करने और फॉरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. बता दें कि कई अनाधिकृत प्लेटफॉर्म निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा करके लोगों को लुभाते हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना जोखिम भरा है. साथ ही ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कानूनी संकट में भी डाल सकता है.
अनाधिकृत प्लेटफॉर्म के उपयोग से चलाया जा सकता है मुकदमा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, इन अनाधिकृत प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान देते हुए कह कि जनता के सदस्यों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे अनाधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करें या इस तरह के अनधिकृत लेनदेन के लिए धन जमा न करें. साथ ही कहा कि फेमा के तहत या आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं किए गए ईटीपी के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले निवासी व्यक्ति फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999) के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराएंगे.
कई अन्य संस्था भी अनाधिकृत
सूची जारी करते हुए यह भी बताया गया कि प्रकाशित सूची संपूर्ण नहीं है और प्रकाशन के वक्त जानकारी के आधार पर ही सूची बनायी गयी है. साथ ही कहा कि इस सूची में शामिल नहीं होने वाली किसी भी संस्था को आरबीआई अधिकृत नहीं माना जाए. विदेशी मुद्रा के लेनदेन के लिए अधिकृत व्यक्तियों और ईटीपी की पूरी सूची आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि आरबीआई के फेमा के अनुसार निवासी व्यक्तियों को केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए ही विदेशी मुद्रा लेनदेन करना चाहिए. जबकि अनुमत विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, उन्हें केवल आरबीआई या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत ईटीपी पर ही किया जाना चाहिए.