देशभर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं वहां कोरोना को लेकर कर्फ्य जारी रहेगा. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही बाहर निकलने की आजादी भी खत्म हो जायेगी. जिन जिलों में संक्रमण के मामले 500 से कम है उन्हें ही राहत मिलेगी.
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इस संबंध में नयी गाइडलाइन जारी की गयी. यूपी क अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी कि 500 से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कर्फ्यू में मिलने वाली राहत समाप्त हो जा जायेगी. यूपी सरकार ने नयी गाइडलाइन में बताया है कि सोमवार से राहत मिल रही है शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे.
रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात के 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है. धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है. आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे. योगी सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है.
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान अभी खोलने की इजाजत नहीं है हालांकि प्रशासनिक कार्यों के लिए इन्हें खोला जा सकेगा और शिक्षकों के जाने की इजाजत होगी. क्लास ऑनलाइन जारी रहेगी निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है.
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यूपी में रात के वक्त कर्फ्यू जारी रहेगा जिसकी अवधि रात के 9 बजे से सुबह के सात बजे तक जारी रहेगा. यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले लिये हैं. एक तरफ भले ही अनलॉक और राहतों का ऐलान किया है लेकिन मामला बढ़ने पर सख्त कदम उठाने का भी निर्देश दे दिया है. अनलॉक के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा.