उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बरकरार रहेंगी पाबंदियां, रियायत और नई बंदिशें नहीं
Uttarakhand COVID Curfew कोरोना संक्रमितों की लगातार घट रही संख्या के बीच उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है. सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड में अब कर्फ्यू 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
Uttarakhand COVID Curfew कोरोना संक्रमितों की लगातार घट रही संख्या के बीच उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है. सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड में अब कर्फ्यू 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर शासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है.
मालूम हो कि पुराने आदेश के अनुसार उत्तराखंड में कल यानी मंगलवार सुबह कर्फ्यू की मियाद खत्म हो रही थी. हालांकि, इससे पहले ही राज्य सरकार ने इसे एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है. इस दौरान पूर्व के नियम और शर्तें ही लागू रहेंगी. मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध सोमवार को आदेश जारी कर दिया है.
Uttarakhand | COVID-curfew to be imposed from August 10, 6 am to August 17, 6 am in the state. pic.twitter.com/WYnsxFzLJ1
— ANI (@ANI) August 9, 2021
उत्तराखंड में 17 अगस्त की सुबह छह बजे तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू में न तो कोई रियायत दी गई है न कोई नई बंदिश लगाई गई है. मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दो अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशा-निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे.
जारी रहेंगी ये पाबंदियांकोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. वहीं, कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगा. विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी. साथ ही शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. जबकि, नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे.
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