स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा हो सकता है गैर जमानती अपराध

स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए सरकार बना सकती है अधिनियम

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2020 9:55 AM

सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश करने के लिए 23 नये विधेयक सूचीबद्ध किये हैं जो 11 संबंधित अध्यादेश का स्थान लेंगे. सरकार ने 18 दिनों के सत्र के दौरान जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की योजना बनायी है, उनमें से एक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़े कदमों से संबंधित अध्यादेश है.

इस अध्यादेश में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें परेशान करने के कार्यों को गैर जमानती अपराध करार दिया गया है. एक अन्य अध्यादेश एक अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में 30% कटौती करने से जुड़ा है.

posted by : sameer oraon

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