ट्विटर पर हर दिन कोई न कोई चर्चित चेहरा लगातार ट्रेंड करता है. जिसके बाद उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि एक्टर किस कारण से ट्रेंड कर रहा है. आज अचानक से पंकज त्रिपाठी ट्रेंड करने लगे, जिसके बाद फैंस कन्फ्यूज हो गए कि क्या कारण है. तो हम आपको बता दें कि ट्रेंड कर रहा व्यक्ति अभिनेता नहीं बल्कि एक अपराधी है. जी हां इस अपराधी का नाम पंकज त्रिपाठी है, जिसने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ बर्बरता की. इस घटना के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया. साथ ही उसका लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया.
मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़की को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, ”रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया. ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है. मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जायेगा”.
रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जायेगा। pic.twitter.com/Z4gHr2lWsk
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) December 25, 2022
सीएमओ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि जो कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध करता है, उसे तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मऊगंज थाने के नगर निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. सीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “कोई भी अपराधी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है.”
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पुलिस के मुताबिक आरोपी पंकज मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का रहने वाला है. वीडियो में, आरोपी ने उस लड़की को बार-बार लात और थप्पड़ मारे, जिसके साथ उसका कथित रूप से संबंध है. पीटीआई के मुताबिक, आरोपी को पहले आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था. शनिवार को वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.