वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 26 साल पुराना फैसला, कहा- सांसद और विधायक को छूट नहीं…Video
Vote For Note: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जोएमएम रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है.
Vote For Note: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जोएमएम रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है. पांच न्यायाशीधों की पीठ के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.