Wakf Board News: काफी समय से विवाद में रहे वक्फ अधिनियम में समय समय पर संशोधन की मांग उठती रही है. अब केंद्र सरकार इसमें जल्द संशोधन कर सकती है. बता दें कि संसद में इसी सप्ताह वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला बिल पेश किए जाने की उम्मीद है. इस बिल से संपत्तियों के सत्यापन के लिए प्रावधान किए जाएंगे. जिनसे वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर लगाम लगेगी. वर्तमान समय के नियमानुसार इन इदारों को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में टैग करने का अधिकार है. बताते चलें कि देशभर में वक्फ बोर्ड के पास आपार संपत्ति है जिनकी संख्या लगभग 8.7 लाख तक हो सकती है ये लगभग 9.5 लाख एकड़ में फैली हुई हैं.
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2013 में प्रदान प्रदान किए गए थे व्यापक अधिकार, अब संशोधन की तैयारी
बताते चलें कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा आदि संप्रदाय काफी समय से कानून में संशोधन की मांग कर रहे है. ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार ओमान, सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों के कानूनों में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है. 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन किया था और वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे.
जानें, क्या होता है वक्फ और कहां से आता इसके पास धन
वक्फ, अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, वकुफा का हिन्दी अर्थ ठहरना होता है. इसका सीधा मतलब संपत्ति को लोकहित के लिए दान कर देना. प्राप्त जानकारी के मुताबिक वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान कर देते हैं. इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों को दान किया जा सकता है. यदि संपत्ति की बात करें तो इसमें कोई भी वयस्क मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दान कर सकता है. आमतौर पर इसमें लोग स्वेच्छा से दान धन संपत्ति दान करते हैं.
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