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22 सितम्बर तक होगा वायनाड उपचुनाव ? राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सुगबुगाहट तेज

Wayanad Bypoll: वायनाड सीट 23 मार्च को खाली हो गई थी, और धारा 151A के तहत, इलेक्शन कमीशन को 22 सितंबर, 2023 तक निर्वाचन क्षेत्र से एक नए सांसद का चुनाव करने के लिए उपचुनाव कराना अनिवार्य है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2023 11:58 AM
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Wayanad Bypoll: गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. इस मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गयी और 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी. बता दें राहुल गांधी वायनाड सीट के सांसद थे. लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद अब फैसला इलेक्शन कमीशन कोर्ट में है. बता दें चुनाव आयोग अगले छह महीने के भीतर वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कभी भी उपचुनाव की घोषणा कर सकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A इलेक्शन कमीशन को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से रिक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर भरने के लिए अधिदेशित करती है, बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि रिक्ति के संबंध में सदस्य एक साल या फिर उससे ज्यादा हो.

सांसद का चुनाव करने के लिए उपचुनाव कराना अनिवार्य

वायनाड सीट 23 मार्च को खाली हो गई थी, और धारा 151A के तहत, इलेक्शन कमीशन को 22 सितंबर, 2023 तक निर्वाचन क्षेत्र से एक नए सांसद का चुनाव करने के लिए उपचुनाव कराना अनिवार्य है. 17वीं लोकसभा उपचुनाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही निर्वाचित सांसद के पास केवल शॉर्ट टर्म होगा. संयोग से आयोग को वायनाड उपचुनाव की घोषणा करने के लिए योजनाओं को अलग करना पड़ सकता है और यहां तक ​​​​कि अगर वह इसकी घोषणा करता है, तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोर्ट के तरफ से कन्विक्शन पर रोक लगाने की स्थिति में चुनाव को रद्द करना पड़ सकता है.

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केरल हाई कोर्ट ने लगायी सजा पर रोक

यहां लक्षद्वीप के संसद सदस्य मोहम्मद फैजल की अयोग्यता को हालिया उदाहरण के रूप में देखा गया था. फैजल को 11 जनवरी, 2023 को एक हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था, आरपी अधिनियम की धारा 8(3) के आधार पर लोकसभा की सदस्यता से तत्काल और स्वचालित अयोग्यता को आकर्षित किया गया था. सजा के दो दिन बाद, लोकसभा सचिवालय ने 11 जनवरी से ही फैजल की अयोग्यता को अधिसूचित कर दिया था. इलेक्शन कमीशन ने तत्काल उपचुनाव की घोषणा की और इसे पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया. हालांकि, उनकी सजा पर केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिससे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अधिसूचना को निलंबित कर दिया था. दिलचस्पी की बात यह है कि केरल हाई कोर्ट की राहत ने लोकसभा की उनकी सदस्यता को प्रभावी ढंग से बहाल कर दिया, लेकिन, फैजल आज भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते.

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