केरल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच हटाया गया साप्ताहिक लॉकडाउन, रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
Weekly lockdown, corona cases in Kerala, shops open 9 till pm : तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कोविड-19 लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में संशोधन की घोषणा की. साथ ही प्रति हजार लोगों पर कोरोना के मामलों की संख्या के आधार पर कोविड-19 प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है.
तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कोविड-19 लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में संशोधन की घोषणा की. साथ ही कहा कि वर्तमान परीक्षण सकारात्मकता दर पद्धति के अलावा प्रति हजार लोगों पर कोरोना के मामलों की संख्या के आधार पर कोविड-19 प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है.
RT-PCR test result is mandatory to record COVID deaths in cases reported as brought dead. All cases that had been reported as COVID positive in COVID portal and reported as COVID death by dist health officials were included in the state covid death list: Veena George
— ANI (@ANI) August 4, 2021
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि केरल में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. केरल ही देश का एक ऐसा राज्य है, जहां कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच सरकार ने बुधवार को साप्ताहिक लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है.
विधानसभा में केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 जून, 2021 तक राज्य में 13,325 कोविड-19 संबंधित मौतों की सूचना दी गयी थी. राज्य सरकार कोरोना से मौतों की रिपोर्ट के लिए आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के निर्देशों का पालन करती है. मरीज का इलाज करनेवाले डॉक्टर तय करते हैं कि मौत कोविड से हुई है या नहीं.
वीणा जॉर्ज ने कहा कि मृत घोषित किये गये रिपोर्ट के मामलों में कोविड से मौतों को रिकॉर्ड करने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण परिणाम अनिवार्य है. जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोविड से मौत के रूप में रिपोर्ट किये गये हैं, उन्हें राज्य की कोविड मृत्यु सूची में शामिल किया गया है.
कोविड प्रबंधन पैनल के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कुछ पाबंदियों के साथ दुकानों को रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति देने की सिफारिश की गयी थी. इसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में संशोधन की घोषणा की गयी है.
केरल में अब सप्ताह में छह दिन दुकानें सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि, अगर किसी इलाके में प्रति सप्ताह में प्रति एक हजार की आबादी पर 10 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाये जाते हैं, तो वहां ट्रिपल लॉकडाउन लगेगा.
साथ ही स्वतंत्रता दिवस और ओणम के त्योहार को देखते हुए 15 अगस्त और 22 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहेगा. मालूम हो कि दोनों दिन रविवार पड़ रहा है. शादी-विवाह समारोह या अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गयी है.
दुकानें, बाजार, बैंक, कार्यालय, वित्तीय संस्थान, कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान, खुले पर्यटन स्थल और अन्य प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक कार्य कर सकते हैं. सभी दुकानें, पर्यटन केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठानों को कर्मियों के वैक्सीन लेने के बाद एक बार में अनुमत ग्राहकों की संख्या प्रदर्शित करनी चाहिए.
सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कंपनियों, स्वायत्त संगठनों, आयोगों आदि सहित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करेंगे. होटल और रेस्तरां को रात्रि के 9:30 बजे तक ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी.
इसके अलावा सभी परिवहन वाहनों (सार्वजनिक और निजी) को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अनुमति दी जायेगी. सभी प्रतियोगी, भर्ती और विश्वविद्यालय परीक्षाओं/खेल परीक्षणों की अनुमति दी जायेगी.
स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, सिनेमा थिएटर, होटल और रेस्तरां आदि में इन-हाउस डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी. केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं. खुले क्षेत्रों में, वाहनों के अंदर, पार्किंग में भोजन की अनुमति होगी. हालांकि, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा.
मालूम हो कि हाल ही में केरल में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा करनेवाली केंद्रीय बहु-अनुशासनात्मक टीमों ने संकट से उबरने के लिए परीक्षण बढ़ाने, संपर्क ट्रेसिंग, रोकथाम उपायों को लागू करने और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया है.
क्या होता है ट्रिपल लॉकडाउन?
ट्रिपल लॉकडाउन में लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है. साथ ही प्रशासन द्वारा निगरानी भी की जाती है. हालांकि, राशन दुकानें, फल-सब्जी आदि जरूरी समान के लिए दुकानें सीमित समय के लिए खोली जाती हैं. जरूरी सामान के नाम पर लोगों को अधिक दूर जाने से रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात रहते हैं. मालूम हो कि लॉक-1 पूरे राज्य में लगाया जाता है. इसमें आवाजाही पर प्रतिबंध रहता है. लेकिन, राशन दुकानें और फल-सब्जी की जरूरी दुकानें खुली रहती हैं. लॉक-2 केवल वैसे इलाके में लगाया जाता है, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे होते हैं.
Disclaimer: हमारी खबरें जनसामान्य के लिए हितकारी हैं. लेकिन दवा या किसी मेडिकल सलाह को डॉक्टर से परामर्श के बाद ही लें.