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क्या है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक , पढ़ें इससे क्या आयेगा बदलाव

इस संसोधन विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर में शामिल हो गया है. अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) है.

लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पास हो गया. इस विधेयक से क्या बदलेगा. इस विधेयक में ऐसा क्या खास है. इस विधेयक की मदद से जम्मू कश्मीर में हर वो कानून लागू हो गया, जो पूरे देश पर लागू होता है.

इस संसोधन विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर में शामिल हो गया है. अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) है. AGMUT कैडर तीन राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कवर करता है. गृह राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि अब देश के 170 ऐसे कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, जो अबतक लागू नहीं होते थे.

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गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विकास पर सदन में खुलकर अपनी बात रखी है. इस विधेयक के पास होने से इतना समझ लेना जरूरी है कि यह अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर से संबंधित विधेयक है. इस विधेयक में शामिल प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे.

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केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभी आवंटन भी इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे. इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके. इस फैसले से अधिकारियों की कमी दूर होगी और केंद्र बेहतर अधिकारियों की मदद से यहां योजनाओं को लागू कर पायेगा.

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